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सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने शुक्रवार को दहेज उत्पीड़न के मामलों में IPC की धारा 498A में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 2017 में दिये फैसले में संशोधन करते हुए आदेश दिया कि दहेज मामलों की शिकायत की जांच के लिए परिवार कल्याण समिति की जरूरत नहीं है । पुलिस को जरूरी लगे तो वो आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। हर राज्य के DGP इस मुद्दे पर पुलिस अफसरों व कर्मियों में जागरुकता फैलाएं और उन्हें बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर जो नियम दिया है वो क्या है। साथ ही कोर्ट ऐसे मामलों के आरोपी के लिए अग्रिम ज़मानत का विकल्प खुला हुआ है।
Anchor- Kavindra Sachan
Guest - Satya Prakash, Legal Editor, The Tribune
PK Malhotra, Former Secretary, Ministry of Law and Justice, GoI
Deepika Naryan Bhardwaj, Social Activist
Geeta Luthra, Senior Advocate (Supreme Court)