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Triple talaq यानी तलाक-ए -बिद्दत को 2019 में एक cognizable offence डिक्लेअर कर दिया गया। जिसके तहत अब पति को 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है। Saira Banu ने 2017 में अपने पति द्वारा तलाक़-ए -बिद्दत देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में रिटpetition डाली थी। मगर किसे पता था की इस एक रिट पेटिशन का नतीजा मुस्लिम महिलाओं को वो अधिकार देगा जिनकी वो हक़दार थी।
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