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#agrijunction #एग्रीजंक्शन
अगर आप भी कृषि में स्नातक या फिर परास्नातक हैं तो इस योजना का लाभ लेकर एग्री जंक्शन शुरू करके किसानों की मदद कर सकते हैं।
बीज और खाद की दुकानों पर बैठने वाले गैर जानकारों को रोकने और कृषि से शिक्षित युवाओं को रोजगार के मौके देने के लिए एग्री जंक्शन (वन स्टॉफ शॉप) खोलने की शुरुआत की गई है। बाराबंकी जिले के उप कृषि निदेशक अनिल सागर इस योजना के बारे में बताते हैं, "किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई सारी योजनाएं चल रहीं हैं, ऐसी ही एक योजना कृषि स्नातक और परास्नातक बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की गई है। इससे युवा कृषि के क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू कर सकें। इसमें ये युवा बीज, उर्वरक, कीटनाशक के साथ ही किसानों को सुझाव भी देते हैं।"
वो आगे कहते हैं, "इसी के साथ ही अगर वो मृदा परीक्षण के लिए मिनी लैब भी खोलना चाहे तो उसमें भी सरकार उनकी मदद करती है।
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को कृषि में स्नातक या फिर परास्नातक हो, इसमें कुछ मानक भी रखें गए हैं। इसमें उम्र की सीमा रखी गई है। हर वर्ष सभी जिलों में निर्धारित लक्ष्य आते हैं, इसमें हर ब्लॉक में दो-दो एग्री जंक्शन के लक्ष्य आते हैं। इसमें हम समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन देते हैं, लोगों के आवेदन आते हैं। फिर उनकी स्क्रीनिंग होती है, इसमें जियो में साफ-साफ लिखा है कि जिसकी उम्र सबसे अधिक होगी, उसे प्राथमिकता दी जाएगी। इससे हम बहुत आसानी से स्क्रीनिंग कर लेते हैं। इसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उनका चयन हो जाता है।"
चयन होने के बाद उनकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें उन्हें बैंकिंग सिस्टम के साथ बिजनेस कैसे बढ़ाए इसकी दस हफ्तों की ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग के बाद उन्हें फर्टीलाइजर, सीड और पेस्टीसाइड का लाइसेंस
एग्री जंक्शन पर किसानों के लिए सुविधाएं
मृदा परीक्षण की सुविधा, उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माइक्रो न्यूट्रियन्ट्स, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक और जैव कीटनाशकों सहित समस्त कृषि निवेशों की आपूर्ति। लघु कृषि यंत्रों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था। प्रसार सेवायें और कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन।
इसके साथ ही कृषि केन्द्रों द्वारा कृषि उपकरणों की मरम्मत और अनुरक्षण पशु आहार, कृषि उत्पादों एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का विक्रय, मौसम/ विपणन व अन्य सम्बन्धित सूचनाओं के लिए सूचना विज्ञान की स्थापना कराया जायेगा।
राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रशिक्षित उद्यामियों को मिलेंगी ये सुविधाएं
कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने में सहायता और लाइसेन्स फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति।
इस उद्देश्य के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता और 04 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान की व्यवस्था।
यह अनुदान बैंक की बैंक इन्डेड सब्सिडी के रूप में रखा जायेगा और वर्ष की समाप्ति पर ऋणी के खाते में क्रेडिट कर दिया जायेगा।
एक वर्ष तक के लिए परिसर के किराये के 50 प्रतिशत की धनराशि जो रूपया 1000/- से अधिक न हो।
स्वतन्त्र कृषि केन्द्र व्यवसाय की स्थापना के लिए कृषि व्यवसाइयों को प्रशिक्षण प्रदान कराना।
लघु कृषि यंत्रों को अनुदानित दर पर किराये पर उपलब्ध कराना।
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