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Rahul Gandhi : एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस सांसद व लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी (rahul gandhi ) के खिलाफ मुकदमा चलेगा. शनिवार को मामले की सुनवाई के दाैरान प्रतिवादी राहुल गांधी (rahul gandhi ) की ओर से उनके अधिवक्ता को अदालत ने आरोप समझाया. इसके बाद अधिवक्ता ने कहा कि वह निर्दोष हैं. उन्होंने आरोप को स्वीकार नहीं किया. इसके बाद अदालत ने आरोप तय करते हुए शिकायतकर्ता को गवाह प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तिथि निर्धारित की.मामले के शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में पूर्व में शिकायतवाद दर्ज कराया था. इसमें राहुल गांधी को प्रतिवादी बनाया गया है. आरोप है कि तीन मार्च 2019 को कांग्रेस की ओर से रांची के मोरहाबादी मैदान में उलगुलान महारैली आयोजित की गयी थी. महारैली में राहुल गांधी (rahul gandhi ) पर मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है. राहुल गांधी (rahul gandhi ) के बयान से आहत होकर प्रदीप मोदी ने 23 अप्रैल 2019 को सिविल कोर्ट में शिकायतवाद (1993/2019) दर्ज कराया था.30 सितंबर 2021 को उक्त मामला एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में स्थानांतरित हुआ था. इसके बाद अदालत ने प्रतिवादी राहुल गांधी (rahul gandhi ) के खिलाफ समन जारी किया. राहुल गांधी की ओर से अदालत में उपस्थिति से छूट को लेकर सीआरपीसी की धारा-205 के तहत आवेदन दिया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. बाद में हाइकोर्ट ने राहुल गांधी (rahul gandhi ) की उपस्थिति से छूट देने संबंधी याचिका को स्वीकार कर लिया था तथा राहुल गांधी (rahul gandhi ) को मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त है.
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