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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आईटी एक्ट की धारा 66ए के इस्तेमाल पर केंद्र को नोटिस जारी किया था जिसे कई साल पहले खत्म कर दिया गया था और कहा था कि यह चौंकाने वाला है कि कानून को खत्म करने वाले फैसले को अब भी लागू नहीं किया गया है।
24 मार्च, 2015 में, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में फैसला सुनाते हुए धारा 66 ए को "अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन करने और अनुच्छेद 19 (2) के तहत अभिरक्षा " के लिए खतम किया गया
।
धारा 66ए ने पुलिस को इस बात पर गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया है कि पुलिस अधिकारी अपने विवेक के आधार पर किसी भी कंप्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण का उपयोग किसी सूचना को सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर प्रसार करने पर गिरफ्तारी कर सकते हैं। #examracehindi #UPSC #ugcnet