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यदि आप निवेश के लिहाज से भवन या भूखंड खरीदते हैं तो इस विडियो को अवश्य देखिए। इस साल के बजट में इंडेक्सेशन बेनिफिट को समाप्त कर दिया गया है। अब लाभ की गणना निम्नलिखित प्रकार से होगी :
विक्रय मूल्य -- क्रय मूल्य = कैपिटल गेन
टैक्स= कैपिटल गेन × १२.५/१००
यदि आपने प्रापर्टी २३/७/२०२४ या उसके पूर्व खरीद ली है तो उस पर इंडेक्सेशन का लाभ ले सकते हैं। इंडेक्सेशन का लाभ लेने की दशा में २०% की दर से कर लगता है।