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सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में अपने ही फैसले को संशोधित कर दिया है .. अब एससी-एसटी के तहत बिना जांच के एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान लागू हो जायेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनाया है। अब SC ST एक्ट के तहत सरकारी कर्मचारी और सामान्य नागरिक को गिरफ्तार करने से पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इससे पहले शिकायत दर्ज करने के बाद जांच करने पर ही FIR दर्ज करने के कोर्ट ने आदेश दिए थे। कोर्ट ने साफ किया है कि अब अब FIR से पहले जांच जरूरी नहीं है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी आर गवई की पीठ फैसला ने सुनाया फैसला।
Anchor:- Kavindra Sachan
Producer: Sagheer Ahmad
Guest Name: Satya Prakash, Legal Editor, The Tribune,
Dr. Justice Satish Chandra, Former Judge, Allahabad High Court,
Jagadish Solanki, Advocate