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किसानों के जमीन वाले पाँचवे नियम के बाद अब हम आते हैं वार्षिक आय के छटवें नियम पर.
जो कहता है कि:
जब परिवार की वार्षिक आय पिछले लगातार तीन साल प्रत्येक साल 8 लाख रूपये से अधिक होगी तो बच्चे क्रीमीलेयर माने जायेंगे.
लेकिन 1993 के नोटिफिकेशन में वार्षिक आय के इस नियम के नीचे यह स्पष्टीकरण (explanation) लिखा है कि:
"वेतन या कृषि भूमि की आय को वार्षिक आय में नहीं जोड़ा जायेगा" अर्थात दोनों आय को ही वार्षिक आय में नहीं जोड़ा जायेगा।
अब यहाँ 2 प्रश्न उपस्थित होते हैं:
प्रश्न 1: वेतन की आय को वार्षिक आय में क्यों नहीं जोड़ा जायेगा?
उत्तर: चूँकि कर्मचारियों का क्रीमीलेयर उनकी क्लास से डिसाइड होता है अतः वेतन की आवश्यकता नहीं है.
प्रश्न 2: कृषि भूमि की आय को वार्षिक आय में क्यों नहीं जोड़ा जायेगा?
उत्तर: चूँकि किसानों का क्रीमीलेयर उनकी जमीन से डिसाइड होता है अतः कृषि भूमि की आय की आवश्यकता नहीं है.